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सिरोही-पॉक्सो कोर्ट सिरोही के विशिष्ठ जज अनूप कुमार पाठक ने नाबालिग बालिका को भगा ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में एक महिला सहित दो आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट एक विशिष्ठ प्रकरण में 15 वर्षीय नाबालिग बालिका को भगा ले जाने और उससे एक युवक द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट सिरोही के विशिष्ठ जज अनूप कुमार पाठक ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी नरपत राम, भीमाराम व अनिता को दोषी मानते हुए तीनों को 20-20 साल का कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक देवड़ा ने बताया कि एक व्यक्ति ने जिले के एक पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साले की बेटी को भीमाराम व अनिता भगाकर ले गए हैं, जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्जकर अनुसंधान में तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध प्रमाणित मानकर कोर्ट में चालान पेश किया।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष लोक अभियोजक देवड़ा के तर्कों से सहमत होकर आरोपी नरपत राम, भीमाराम व अनिता को 20-20 साल का कठोर कारावास और 50-50 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।