PALI SIROHI ONLINE
सिरोही:विशेष पॉक्सो कोर्ट सिरोही के जज अनूप कुमार पाठक ने नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर ले जाने और रेप करने के 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक-एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है।
विशिष्ठ लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा के अनुसार जिले के एक थाने में एक व्यक्ति ने मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया कि उसकी भतीजी को कोई व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है। पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर उसकी मेडिकल जांच करवाई थी। पीड़िता ने बताया उसे कहा गया था कि उसके परिवार के ऊपर तंत्र-मंत्र किया हुआ है। उसका इलाज करने के साथ ही शादी के लिए दबाव डाला, लेकिन लड़की के मना करने पर उसके माता-पिता को मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता से रेप किया।
बहस के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजन की तरफ से 59 दस्तावेज और 16 गवाहों को पेश कर गवाही करवाई गई थी। इस मामले में कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की बहस सुनी और विशिष्ठ लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होकर पॉक्सो कोर्ट ने सिंदरथ निवासी गोकुल पुत्र मोतीराम, बाचोल गुजरात निवासी भरत पुत्र चेना भाई और खारा कुआ भीनमाल निवासी जबरा राम पुत्र मंगला को 20-20 साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।