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सीकर-नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने पीड़िता के ताऊ और उसके बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है।
एडवोकेट महेंद्र स्वामी के अनुसार दोनों आरोपियों को सजा पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 की जज आशा कुमारी ने सुनाई है। दोनों आरोपियों ने 13 साल की नाबालिग के साथ 2022 में दुष्कर्म किया था। इसके बाद पीड़िता गर्भवती हो गई। परिजनों ने पीड़िता से घटना के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकीमां जब काम करने चली जाती थी तो उसका ताऊ व उसका लड़का उसके साथ गलत काम करते थे। इससे गर्भवती हो गई। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर पीड़िता का अबॉर्शन कराया गया था। पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर 2022 में ही कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए पीड़िता को प्रतिकर स्कीम से 5 लाख और दोनों आरोपियों से 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिलाने की भी अनुशंसा की है। पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट महेंद्र स्वामी, राजपाल कुमावत व कृष्ण सिंह शेखावत ने पैरवी की।