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सिरोही-जिला सेशन न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दहेज प्रकरण के आरोपी विकास सोनी को दोषी ठहराया है। शिवगंज के न्यू नेहरू नगर निवासी विकास सोनी पुत्र चम्पतराज सोनी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मणसिंह बाला के अनुसार, यह मामला शिवगंज पुलिस थाने में 26 अक्टूबर 2019 को दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता नथमल ने अपनी बहन नीलू की शादी विकास सोनी से होने की जानकारी दी थी। शादी में नीलू के माता-पिता ने इकलौती बेटी होने के कारण भरपूर सोने-चांदी के जेवरात, नकदी, कीमती कपड़े और घरेलू व इलेक्ट्रिक सामान दिए थे, साथ ही बारात के स्वागत में लाखों रुपए खर्च किए थे।
शादी के बाद पता चला कि विकास सोनी शराबी, जुआरी और बेरोजगार था। वह नीलू के गहने और रुपए छीन लेता था और विरोध करने पर मारपीट करता था। वह नीलू से उसके पिता से 10-15 लाख रुपए लाने की मांग भी करता था।
लगभग पांच वर्ष पहले जब नीलू अपने पीहर पाली आई, तो उसके शरीर पर पति द्वारा की गई मारपीट के निशान थे। तब उसकी माता ने उसे 2 लाख रुपए दिए और उसे वापस ससुराल भेजा, लेकिन मारपीट जारी रही। विकास नीलू के गहने बेच देता और दोबारा रुपयों की मांग कर उसे पीहर पाली भेजता था। इस सदमे के कारण नीलू की माता की मौत हो गई।
शादी के बाद कुल 10-15 लाख रुपए अतिरिक्त वसूल करने के बावजूद, विकास दहेज की मांग पूरी न होने पर नीलू को छोड़कर दूसरी शादी करने की धमकी देता और मारपीट करता था। नीलू ने अपनी मौत से 3-4 दिन पहले फोन कर अपने पति द्वारा मारपीट करने और दूसरी शादी के लिए उसकी हत्या करने की आशंका जताई थी। 25 अक्टूबर 2019 को नीलू की मौत के बाद, पीहर पक्ष को सूचित किए बिना ही उसका दाह संस्कार कर दिया गया, जिससे सबूत मिटाने का प्रयास किया गया।
उपरोक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना शिवगंज ने मामला दर्ज कर बाद जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवगंज, न्यायालय में पेश किया। जहां से यह मामला विचार के लिए सेशन न्यायालय, सिरोही को प्राप्त हुआ। जिस पर अभियुक्त विकास सोनी को न्यायालय द्वारा आरोप सुनाया गया।
बहस के दौरान लोक अभियोजक डॉ. बाला ने कुल 20 गवाह व 35 दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश किए। बहस के दौरान डॉ. लक्ष्मणसिंह बाला के तर्कों से सहमत होकर सेशन न्यायाधीश रुपा गुप्ता ने निर्णय पारित कर आरोपी विकास सोनी को अलग-अलग धाराओं में 2 वर्ष व 5 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपए व 20,000/-रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया।
