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जालोर-जालोर के सांचौर में घर में सो रही नाबालिग लड़की को आरोपी बहला-फुसलाकर अपने साथ मध्य प्रदेश ले गया। वहां 2 दिनों तक उसके साथ दरिंदगी की।
मामले में जालोर पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद मलिक ने आरोपी नरेश मेघवाल को दोषी माना और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।सांचौर से गुजरात ले गया, फिर मध्य प्रदेश ले जाकर दरिंदगी की
विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीतसिंह राजपुरोहित ने बताया-सांचौर थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने 4 फरवरी 2025 को थाने में लिखित रिपोर्ट दी थी। उसमें बताया कि 3 फरवरी 2025 की रात को उसकी नाबालिग लड़की घर में सो रही थी। इस दौरान रात में आरोपी नरेश कुमार (19) पुत्र प्रभुराम मेघवाल घर की दीवार फांद कर घर में घुस गया।
इसके बाद नाबालिग बेटी को जबरन अपने साथ शादी की नीयत से बाइक पर बैठा कर ले गया। आरोपी नाबालिग को बस से गुजरात लेकर गया, फिर मध्यप्रदेश के कटीवाड़ा ले गया। वहां लड़की के अश्लील फोटो वीडियो बनाए और 2 दिनों तक उसका रेप किया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 12 फरवरी 2025 को मध्यप्रदेश से आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया।
इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के बाद 18 नवंबर को पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने आरोपी को 20 साल के कठोर करावास की सजा सुनाई हैं।
