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राजसमंद-विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट के पीठासीन अधिकारी यतींद्र चौधरी ने चेक बाउंस मामले में आरोपी आरिफ हुसैन को 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को परिवादी शरीफ हुसैन कांकरोली को एक लाख 48 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में जमा कराने का आदेश भी दिया। आरोपी आरिफ हुसैन को जान-पहचान और पड़ोसी होने के कारण एक लाख रुपए उधार दिए थे। इस राशि की अदायगी के लिए आरोपी ने एक चेक दिया। चेक तय तारीख को बैंक में जमा किया गया। खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने से चेक बाउंस हो गया। इसके बाद शरीफ हुसैन ने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को रजिस्टर्ड नोटिस भेजा
नोटिस के बावजूद आरोपी ने भुगतान नहीं किया। मामला न्यायालय पहुंचा। अदालत ने धारा 138 एनआई एक्ट के तहत अपराध का प्रसंज्ञान लिया। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अमित सोनी ने परिवादी की ओर से दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की बहस और साक्ष्य दर्ज होने के बाद 11 जून 2025 को अदालत ने फैसला सुनाया।


