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राजसमंद-राजसमंद में नाबालिग से रेप के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने पीड़िता को घर में घुसकर उसे अकेली पाकर मारने की धमकी देते हुए उससे दुष्कर्म किया था।
विशिष्ट लोक अभियोजक राजेश पालीवाल ने बताया कि रेलमगरा थाना इलाके में पीड़िता के पिता ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। प्रार्थी ने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी जब घर में अकेली थी तब आरोपी ने उनकी बेटी का मुंह दबा कर जान से मारने की धमकी देकर रेप किया।
15 दिन में 2 बार किया था रेप
इस घटना के 15 दिन बाद पीड़िता जब बकरियां चराने गई तब भी अश्लील फोटो खिंच कर रेप कर दिया। इस दौरान जब पीड़िता चिल्लाई तो उसे जान से मारने व फोटो वायरल करने की धमकी देता रहा।
पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर रेलमगरा पुलिस ने अनुसंधान करते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। पीड़िता व सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक ने 13 गवाह व 25 दस्तावेज पेश किए। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोष सिद्ध घोषित करते हुए 10 साल का कारावास व 20 हजार रूपए का जुर्माने की सजा सुनाई है।