PALI SIROHI ONLINE
राजसमंद | आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास के आरोपी कालूराम पुत्र डूंगाराम को विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो एक्ट राजसमंद न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक राजेश पालीवाल ने बताया कि 4 मई 2024 को पुलिस थानाअधिकारी केलवाड़ा को दी रिपोर्ट में बताया कि अभियुक्तकालूराम ने आठ वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया, उक्त रिपोर्ट पर कुंभलगढ़ डीएसपी ज्ञानेंद्रसिंह ने जांच कर न्यायालय में चालान पेश किया। पीड़िता व सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक ने 17 गवाह व 28 दस्तावेज पेश किए। पीड़िता ने अभियुक्त कालूराम के विरुद्ध न्यायालय मेंबयान दिया कि अभियुक्त कालूराम ने बलात्कार करने का प्रयास किया। विशिष्ठ न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त कालूराम को पांच वर्ष के कठोर कारावास व 15 हज्जार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेश पालीवाल ने की।
