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प्रतापगढ़।6 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में सिविल कोर्ट ने 11 माह बाद शनिवार को फैसला सुनाया है। इसमें पति समेत 14 लोगों को 7 साल और 3 महिलाओं को 5 साल की सजा सुनाई है। युवक के साथ भाग जाने के बाद पत्नी जब वापस लौटी तो ससुराल वालों ने उसे निर्वस्त्र कर 1 KM तक पूरे गांव में घुमाया था। मामला धरियावद (प्रतापगढ़) का है।
फैसला सुनाते हुए जज राम कन्या सोनी ने लिखा- जिस देश में नारी को लक्ष्मी की तरह पूजा जाता हो, ऐसे में नारी के साथ इस तरह का कुकृत्य करने वाले को माफी का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस मामले को मणिपुर में हुई घटना के सामान माना। मणिपुर में हिंसा के दौरान 4 मई 2023 को दो युवतियों को हमलावरों ने निर्वस्त्र कर घुमाया था और गैंगरेप किया था।
सरकारी वकील मनीष नागर ने बताया- अगस्त 2022 में महिला पड़ोस के गांव गांव ऊपला कोटा के युवक के साथ भाग गई थी। सालभर बाद महिला लौटी तो ससुराल वाले 30 अगस्त 2023 को जबरन महिला को वापस गांव पहाड़ा लेकर आ गए थे। इस दौरान महिला 6 महीने की गर्भवती थी। 31 अगस्त महिला को पति और ससुराल वालों ने निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया। इसका वीडियो बनाया और 2 सितंबर को ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ।
घटना का वीडियो सामने आते ही प्रशासन हरकत में आ गया था। महज कुछ ही घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के बाद तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत भी यहां पहुंचे थे और महिला से मुलाकात कर उसके हाल जाने थे।
महिला चीखती रही, किसी ने मदद नहीं की थी पति ने गांव वालों के सामने ही महिला के कपड़े उतारे और निर्वस्त्र कर घुमाया था। जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें वह जोर-जोर से चीख रही थी और छोड़ देने की गुहार लगा रही थी। इस दौरान गांव के कई लोग सिर्फ देखते रहे और वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने पति को रोका नहीं था।