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सिरोही-जिला मजिस्ट्रेट ने पिंडवाड़ा उपखंड क्षेत्र में रविवार से धारा 163 लागू की है। यह आदेश 8 फरवरी तक जारी रहेंगे।
मजिस्ट्रेट ने यह आदेश पिंडवाड़ा क्षेत्र में 800 हैक्टेयर जमीन पर प्रस्तावित मेसर्स कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड की चूना पत्थर खनन परियोजना के खिलाफ ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन और 28 जनवरी को प्रस्तावित धरने को लेकर जारी किए है। पिंडवाड़ा तहसील के वाटेरा, भीमाणा, भारजा व रोहिड़ा ग्राम पंचायत के अधीन 12 गांवों के ग्रामीण पिछले 3 माह से विरोध प्रदर्शन कर रहे है।
ग्रामीणों ने पहले प्रशासन के शिविरों का विरोध किया और चुनाव के बहिष्कार की भी चेतावनी दी। अब 28 जनवरी को संघर्ष समिति के बैनरतले धरना प्रदर्शन भी प्रस्तावित है। जिला मजिस्ट्रेट अल्पा चौधरी द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार प्रस्तावित धरना प्रदर्शन में करीबहजार लोगों के एकत्रित होने की संभावना है। ऐसे में पूरे पिंडवाड़ा उपखंड क्षेत्र में सार्वजनिक जुलूस, धरना, प्रदर्शन व सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही लाइडस्पीकर या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे।
पदयात्रा निकालकर ग्रामीणों ने जताया विरोध
प्रस्तावित मेसर्स कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड की चूना पत्थर खनन परियोजना के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश शनिवार को सड़कों पर दिखाई दिए। करीब 800 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित खनन परियोजना को निरस्त करने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने पैदल जनजागृति पदयात्रा निकाली। पदयात्रा की शुरुआत भारजा गांव से हुई, जो तरूंगी, भीमाना, वाटेरा और रोहिड़ा होते हुए शाम को स्वरूपगंज पहुंची, जहां रात्रि विश्राम किया।
