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पिंडवाड़ा में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मोहित शर्मा के निर्देशन तालुका विधिक सेवा समिति पिण्डवाडा के तत्वावधान में गुरूवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिण्डवाडा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर में अशोक शर्मा पैनल अधिवक्ता ने छात्रों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की विस्तृत रूप से जानकारी दी एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई।
इस अवसर लक्ष्मण कुमार सचिव तालुका विधिक सेवा समिति पिण्डवाडा, पैरालीगल वॉलेंटियर भीमाराम, अध्यापक माधुरी गोयल, रश्मि मीणा एवं गणेशराम एवं उपस्थित छात्र मौजुद थे।