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उदयपुर-उदयपुर में पिछले दिनों सरकारी स्कूल में चाकू के वार से घायल छात्र के मौत के मामले में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की और से गठित कमेटी आज उदयपुर दौरें पर आई। कमेटी के सदस्यों ने छात्र के घर जाकर उनके परिवार के सदस्यों को सांत्वना देकर उनसे बातचीत की। बाद में संभाग के अधिकारियों से भी मुलाकात की।
गठित कमेटी में शामिल सांसद भजनलाल जाटव, पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना, पूर्व मंत्री रामलाल जाट और उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे ताराचंद मीणा ने छात्र के घर पर परिवार वालों के बीच रहकर बातचीत की। कमेटी ने छात्र के पिता और माता को विश्वास दिलाया कि दुःख की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है।
कमेटी के सदस्यों ने परिजनों से मिलने के बाद संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और आईजी अजयपाल लांबा से संभागीय आयुक्त कार्यालय में मुलाकात की। सदस्यों ने संभागीय आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि परिवार को तुरंत सहायता राशि का भुगतान किया जाए और परिवार के सदस्य को स्थायी नौकरी भी दी जाए।
कमेटी ने कहा कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिससे की भविष्य में ऐसी घटना किसी के साथ ना हो। कमेटी के साथ प्रदेश कांग्रेस महासचिव लाल सिंह झाला, उदयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतह सिंह राठौड़, प्रदेश कांग्रेस सचिव दिनेश श्रीमाली, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा, उदयपुर शहर जिला कांग्रेस संगठन महामंत्री अरुण टांक, राज सिंह झाला, उदयपुर देहात जिला कांग्रेस प्रवक्ता डॉ संजीव राजपुरोहित, उदयपुर शहर प्रवक्ता पंकज पालीवाल, शिव शंकर मेनारिया, पार्षद शंकर चंदेल, ब्लॉक
अध्यक्ष अजय सिंह, दिनेश दवे, कमल चौधरी, डॉ संदीप गर्ग, पिंटू मेघवाल भी उपस्थित रहे।
इधर, कलेक्टर ने शहर से धारा 163 हटाई
इधर, जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द पोसवाल ने उदयपुर शहर में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर गत 16 अगस्त को लागू की गई निषेधाज्ञा शुक्रवार को प्रत्याहरित करने के आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार 16 अगस्त को शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में घटित घटना को दृष्टिगत रखते हुए जिले में सांप्रदायिक सद्भाव एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने व लोक शांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पुरानी धारा 144) के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई थी। आदेश में कहा कि वर्तमान में जनजीवन सामान्य होने से लागू किए गए प्रतिबंधों को शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है।