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पाली। 30 सितंबर तक नहीं करवाई केवाईसी तो 1 अक्टूबर से नहीं मिलेगा गेहूं तथा 31 अक्टूबर तक नहीं करवाई केवाईसी तो 1 नवंबर से सूची से हटा दिया जाएगा नाम
पाली, 11 सितम्बर/ राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों अगर 30 सितंबर तक ई केवाईसी नहीं करवाई तो उक्त लाभार्थियों का अक्टूबर माह के लिए गेहूं का वितरण रोक दिया जाएगा तथा 31 अक्टूबर तक ई केवाईसी नहीं करवाई तो ईकेवाईसी से वंचित सभी चयनित लाभार्थियों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिया जाएंगे।
इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी जिला रसद अधिकारियों को सर्कुलर जारी कर बताया कि सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में पारित निर्णय दिनांक 19 मार्च 2024 के संबंध में 18 जुलाई 2024 तक समस्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पात्र लाभार्थियों की ईकेवाईसी कर सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना था। इस के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पात्र लाभार्थियों की ईकेवाईसी किए जाने को निर्देशित किया गया।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 16 जुलाई 2024 को पारित निर्णय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पात्र लाभार्थियों की ईकेवाईसी की कार्यवाही आगामी तारीख 28 अगस्त 2024 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।
इसी क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों की ईकेवाईसी के लिए अवधि को 31अक्टूबर 2024 तक बढाई जाती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नये चयनित लाभार्थियों की ईकेवाईसी गेहूं वितरण से पूर्व उक्त अवधि में सभी उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से ईकेवाईसी करवाया जाना सुनिश्चित करें। परिपत्र में बताया कि राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों द्वारा ईकेवाईसी यदि 30 सितम्बर 24 तक नहीं करवाई जाती है तो उक्त लाभार्थियों का अक्टूबर माह के लिए गेहूं का वितरण रोक दिया जाएगा तथा 31 अक्टूबर 2024 तक ईकेवाईसी नहीं करवाई जाती है तो ईकेवाईसी से वंचित सभी चयनित लाभार्थियों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिया जाएंगे।
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