PALI SIROHI ONLINE
जय नारायण सिंह सोजत
*कार्यस्थल पर महिलाओं को मिले गरिमापूर्ण व सुरक्षित माहौल : न्यायाधीश भाटी*
*लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम पर कार्यशाला का हुआ आयोजन*
पाली 30 सितम्बर /राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार विक्रम सिंह भाटी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश), पाली द्वारा आज सोमवार को श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंशाली राजकीय कन्या महाविद्यालय, पाली में कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान कर महिलाओं को सुरक्षित, गरिमापूर्ण एवं अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करने हेतु बनाये गये ‘‘महिलाओं पर कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013’’ के प्रति जागरूकता हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान सचिव, विक्रम सिंह भाटी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, परन्तु उन्हें अनेक बार कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिससे कार्यस्थल पर कार्य वातावरण अनुकूल नहीं होने के कारण कई मामलों में महिलाएं नौकरी छोड़ने तक मजबूर हो जाती है।
सचिव, भाटी द्वारा बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत व्यथित महिला शिकायत आंतरिक/स्थानीय समिति के समक्ष कर सकती है, परिवाद पर जांच व कानूनी कार्यवाही के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि शिकायत सही पाए जाने पर दोषी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही सचिव भाटी द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण के आयाम की सरल भाषा में जानकारी देते हुए निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर स्कीम, बाल-विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भू्रण हत्या, घरेलू हिंसा, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए परिवार में वरिष्ठ नागरिकों का महत्व के बारे में बताया। कार्यशाला में प्राचार्या डॉ. विनिता कोका, अध्यापकगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहें।