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पाली-स्टाम्प क्रय पर निर्धारित मूल्य व 30 प्रतिशत सरचार्ज के अतिरिक्त कोई शुल्क देय नहीं
पाली, 10 फरवरी। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान–अजमेर के निर्देशानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प क्रय करते समय स्टाम्प पर अंकित मूल्य पर 30 प्रतिशत सरचार्ज के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क देय नहीं है। यदि कोई स्टाम्प वेण्डर निर्धारित राशि से अधिक राशि की मांग करता है, तो उसके विरुद्ध कोषाधिकारी कार्यालय अथवा उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक वृत्त, पाली में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
कोषाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि स्टाम्प वितरण के दौरान स्टाम्प के निर्धारित मूल्य एवं 30 प्रतिशत सरचार्ज के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि की मांग अथवा वसूली नहीं की जानी चाहिए। यदि किसी स्टाम्प वेण्डर द्वारा निर्धारित राशि से अधिक धनराशि की मांग या वसूली की जाती है, तो इसकी शिकायत कोषालय पाली, जिला कलेक्टर पाली अथवा उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, पाली के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के अंतर्गत 50 रुपये के स्टाम्प पर 15 रुपये सरचार्ज जोड़कर कुल 65 रुपये देय होंगे। इसी प्रकार 100 रुपये के स्टाम्प पर 30 रुपये सरचार्ज के पश्चात 130 रुपये, 500 रुपये के स्टाम्प पर 150 रुपये सरचार्ज जोड़कर 650 रुपये तथा 1000 रुपये के स्टाम्प पर 300 रुपये सरचार्ज के साथ कुल 1300 रुपये देय होंगे। ज्यूडिशियल कोर्ट फीस के अंतर्गत 1, 2, 5 एवं 20 रुपये के स्टाम्प, कॉपींग या नकल टिकट पर 1 व 2 रुपये तथा रेवेन्यू टिकट पर 1 रुपये देय है।

