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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना
सामाजिक अंकेक्षणं 26 जनवरी 2025 को आयोज्य ग्रामसभा में आवश्यक निर्देश जारी
पाली 25 जनवरी /स्वराज अभियान बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया अंतर्गत जारी निर्देशों की पालना में शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पारदर्शी एवं जवाबदेह रीति से क्रियान्वियन एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों के प्रकटीकरण एवं पादरर्शिता संधारित किए जाने के लिये जिले में विभिन्न स्तर के स्थानीय प्राधिकारियों के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षणं करवाया जाना है।
जिला कलक्टर एलएन मंत्री ने इस संबध में एक आदेश जारी कर संबधित को निर्देशित किया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 28 के अंर्तगत उचित मूल्य दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में सामाजिक अंकेक्षण (ैवबपंस ।नकपज) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आगामी 26 जनवरी 2025 को आयोज्य ग्रामसभा में संयुक्त रूप से करवाया जाना है। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी, 2025 को जिला स्तर पर आयोज्य ग्रामसभा के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत समुचित प्रदाय एवं उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण की सोशल ऑडिट करना एवं पालना करने के लिये संबंधित विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि वे अपने क्षेत्र से संबंधित ग्राम पंचायतवार उचित मूल्य दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में सामाजिक अंकेक्षण करवाने के लिये अपने स्तर पर नोडल इंचार्ज नियुक्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें एवं शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, के जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें एवं उक्त सामाजिक अंकेक्षण की पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करावे।

