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पाली खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम का ग्रीष्मकालीन विशेष अभियान,*
*रिलांयस स्मार्ट पोईन्ट से बदबूदार सोया पनीर के सेम्पल लिए,*
*मॉल में पाये सड़े गले फलो को करवाया नष्ट*
पाली, 05 जुन 2025/
ग्रीष्मकालीन विशेष अभियान के तहत ’’शुद्ध आहार मिलावट पर वार’’ की कार्यवाही करते हुये आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण एच गुईटे के दिशा निर्देश पर पाली जिले के सबसे बड़े व नाम चिन्ह मॉल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बडी कार्यवाही को अजांम दिया गया।
सीएमएचओ डॉ विकास मारवाल ने बताया की राज्य सरकार के शिकायत पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा द्वारा सुभाष नगर जोधपुर रोड स्थित रिलायंस स्मार्ट पोइन्ट का निरिक्षण व जांच की गयी जिसमें शिकायत कर्ता द्वारा की गयी शिकायत की प्रथम दृष्टया जांच करने पर बदबूदार पनीर व मॉल में सड़े गले आम व केले मिले जो मौके पर नष्ट करवाये गये। साथ ही इस दौरान रिलांयस स्मार्ट पोइन्ट से डिलाईट फ्रेश टोफू सोयाबीन पनीर व लोटस सोफट पैंकिग पनीर को खोलकर सेम्पल लिये गये, जिन्हे जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में भेजा गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा ने बताया की सेम्पल के फेल होने पर एफएसएसआई के नियमानुसार कानून कार्यवाही को अमल में लाया जायेगा। कार्यवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल के साथ फुड सैफ्टी टैक्निशियन खुशाल चन्द सैन, ऑपरेटर ओम प्रकाश प्रजापत रेक्सो चालक लक्ष्मणदान चारण उपस्थित रहे।
*न्यायालय ने 06 माह पूर्व इसी मॉल पर लगाया था दो लाख रूपये का जुर्माना*
पाली। सीएमएचओ डॉ विकास मारवाल ने बताया की मार्च 2023 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रिलांयस स्मार्ट पोइन्ट के इसी मॉल पर कार्यवाही करते हुये सेम्पल लिये गये थे। जिसमे फेल सेम्पल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तात्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद पेश किया गया जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा फेल नमूने पर फेसला सुनाते हुये 02 लाख रूपये का नकद जुर्माना लगाया गया।
*मिलावट खोरों पर होगी सख्त कार्यवाही*
पाली। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा ने बताया की भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधीकरण द्वारा बनाये गये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 कानून के तहत खाद्य पदार्थो में मिलावट करने वाले व खाद्य सुरक्षा नियमो का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओ पर सख्त कार्यवाही की जायेगी तथा आमजन को शुद्ध व सुरक्षित आहर उपलब्ध करवाया जायेगा। अभियान के तहत असुरक्षित सेम्पल वाले प्रतिष्ठान, संस्थाओ एवं निर्माण इकाईयो पर गिरेगी गाज।



