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पिंटू अग्रवाल/खीमाराम मेवाडा/जय नारायण सिंह सोजत
पाली-अवैध रिफिलींग किये जाने पर 22 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त,कार्यवाही से घरेलू सिलेण्डरो का दुरुपयोग करने वालो में मची हड़कम्प
पाली, 13 नवंबर । खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के निर्देशानुसार सम्पूर्ण जिले में घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध रिफिलींग इत्यादि के विरूद्ध संचालित प्रतिष्ठानों/दुकानों/गोदामों इत्यादि के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।
जिले में आज बुधवार को बाण्डी नदी पुलियें से नये बस स्टेण्ड की तरफ जाने वाली गली में आशापुरा एन्टरप्राईजेज नामक प्रतिष्ठान व पास के गोदाम में संयुक्त जांच दल द्वारा जांच करने पर गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं रिफिलींग किया जाना पाये जाने पर 22 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एक गैस रिफिलींग करने वाली इलैक्ट्रीक मोटर को जब्त किया गया। दोषी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की जा रही है।
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विभागीय निर्देशानुसार जिले में घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध रिफिलींग इत्यादि के विरूद्ध संचालित प्रतिष्ठानों/दुकानों/गोदामों इत्यादि के विरूद्ध कार्यवाही जारी रहेगी। संयुक्त जांच में प्रवर्तन अधिकारी कमल कुमार पंवार, तेजसिंह मेडतिया, जितेन्द्रसिंह आशिया, कृष्णा कंवर भाटी एवं प्रवर्तन निरीक्षक भरत कुमार मौजूद रहे।
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