पाली-रेप का प्रयास के आरोपी को 07 साल की सजाः10 महीने पहले सुबह 05 बजे युवती को अकेला देख किया रेप का प्रयास, लोग जुटे तो भागा, कोर्ट ने अब सुनाया फैसला
PALI SIROHI ONLINE
पाली-पाली में एक 22 साल की लड़की को सुबह 05 बजे अकेला देख कर गार्डन में उससे रेप का प्रयास करने के आरोपी को कोर्ट ने 07 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला पोक्सो कोर्ट संख्या दो के जज निहालचंद ने 24 मार्च 2026 को सुनाया।
पोस्को कोर्ट दो के विशिष्ठ लोक अभियोजक मनीष ओझा 22 साल की पीड़िता 28 मई 2025 की सुबह करीब पांच बजे पैदल जा रही थी। इस दौरान आरोपी ने उसे अकेला देखा तो नियत खराब हो गई और निकट ही गार्डन में जबरदस्ती अपने साथ ले गया और जबरदस्ती रेप का प्रयास किया। पीड़िता जोर से चिल्लाई तो गार्डन में घूम रहे कुछ लोग दौड़ते हुए आए। यह देख आरोपी घबरा गया और मौके से फरार हो गया।
28 मई को ही घटना को लेकर संबंधित थाने में पीड़िता की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी को कोर्ट में पेश किया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों के बयान सूनने के बाद 24 मार्च को पोक्सो कोर्ट संख्या दो के जज निहालचंद ने आरोपी हितेश को दोषी मानते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई।

