
PALI SIROHI ONLINE
पाली-पाली में नाबालिग लड़की से रेप के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। लड़की को आरोपी शादी की नीयत से भगाकर ले गया और रेप किया। मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के जज ने आरोपी को रेप का दोषी पाया और साल सुनाई।
पाली के पॉक्सो कोर्ट के वरिष्ठ लोक अभियोजक मनीष ओझा ने बताया- पाली जिले के बगड़ी नगर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने बगड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिसमें बताया कि उनकी 17 साल की बेटी को 13 अप्रैल 2024 को 25 साल का देवाराम शादी की नीयत से भगाकर ले गया।
रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। करीब 6 माह बाद नाबालिग को राजकोट गुजरात से दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया गया। मामले में पुलिस ने पाली जिले के बगड़ी नगर थाने के देवली हुल्ला गांव निवासी 25 साल के देवाराम पुत्र पोकरराम को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।
इस मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों के बयान सुनने के बाद पॉस्को कोर्ट संख्या 2 पाली के न्यायाधीश जगदीश जाणी ने 29 मार्च को फैसला सुनाते हुए अभियुक्त देवाराम (25) पाली को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।


