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पाली-नाबालिग से रेप के सात महीने पुराने मामले में पाली की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के जज जगदीश जाणी ने आज फैसला सुनाया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक मनीष ओझा ने बताया- ब्यावर जिले के जैतारण थाने में पीड़िता की दादी ने मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया कि 15 मार्च 2024 को कक्षा 6 में पढ़ने वाली उनकी 12 साल की पोती छुट्टी होने पर स्कूल से घर आ रही थी। रास्ते में उसे अकेला देख ब्यावर जिले के जैतारण थाना क्षेत्र हाल काणेचा निवासी महेन्द्रराम पुत्र जोराराम उर्फ रामाराम बावरी उसे जबरदस्ती सुनसान क्षेत्र में ले गया और उससे रेप किया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। मामले में आज पाली के पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के जज जगदीश जाणी ने फैसला सुनाया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व गवाहों के बयान के बाद उन्होंने अभियुक्त महेन्द्रराम पुत्र जोराराम उर्फ रामाराम बावरी को नाबालिग से रेप का दोषी माना और 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
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