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जय नारायण सिंह सोजत
कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न कानून की दी जानकारी
पाली 20जनवरी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वाधान में विक्रम सिंह भाटी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश), पाली के निर्देशानुसार सोमवार को जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र, बांगड़ चिकित्सालय पाली में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की जानकारी देने के उद्देश्य से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मांगीलाल तंवर अधिकार मित्र द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए, लैंगिक उत्पीड़न से तात्पर्य, उक्त अधिनियम के तहत गठित स्थानीय/आंतरिक समितियों की कार्यप्रणाली, शी-बॉक्स पोर्टल, पीड़ित प्रतिकर स्कीम एवं इसकी पात्रता, दहेज प्रथा, कन्या भू्रण हत्या, दहेज प्रतिषेध अधिनियम आदि के बारे में जानकारी प्रदान की।
इसके अतिरिक्त इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने आए विधि विद्यार्थी भव्या करणी भाटी द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समितियों के बारे में बताते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत, मध्यस्थता, निशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया। गोपाराम द्वारा संविधान के मौलिक कर्तव्य, बालकों के कानूनी अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार आदि के बारे में बताया। हर्षिता चौहान द्वारा साइबर अपराध एवं इससे निपटने हेतु बने कानून, नालसा हेल्पलाईन नम्बर 15100 आदि के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराया। कार्यक्रम में रमेश सोलंकी उप-प्रधानाचार्य जीएनएमटीसी बांगड़ चिकित्सालय पाली सहित अन्य स्टाफ उपस्थित रहें।