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जय नारायण सिंह
पाली, 24 सितंबर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 17 सितम्बर से 27 सितम्बर, 2024 तक सम्पूर्ण जिले में घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध रिफिलींग इत्यादि के विरूद्ध संचालित प्रतिष्ठानों/दुकानों/गोदामों इत्यादि के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।
इस संबंध में पाली जिले में मंगलवार को गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं रिफिलींग किया जाना पाये जाने पर वी डी नगर स्थित बालाजी इटली डोसा रेस्टोरेन्ट पाली से 3 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 1 छोटी भट्टी, नगर निगम के बाहर गजानन्द सेण्डवीज रेस्टोरेन्ट पाली से 1 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा पुराना बस स्टेण्ड स्थित भोलेशंकर रेस्टोरेन्ट पाली से 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 1 छोटी भट्टी को जब्त किया गया।
इस प्रकार कुल 6 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 2 छोटी भट्टियों को जब्त सरकार किया गया। उक्त दोषियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही की जा रही है।
विभागीय निर्देशानुसार जिले मंे घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध रिफिलींग इत्यादि के विरूद्ध संचालित प्रतिष्ठानों/दुकानों/गोदामों इत्यादि के विरूद्ध कार्यवाही जारी रहेगी। उक्त संयुक्त जांच में प्रवर्तन अधिकारी कमल कुमार पंवार एवं जितेन्द्रसिंह आशिया मौजूद रहे।