
PALI SIROHI ONLINE
पाली। खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अपात्र लोगों को 30 अप्रेल, 2025 तक स्वेच्छा से नाम हटाने का मौका,
पाली जिले में गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से नाम हटाने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक रहेंगी।
जिला रसद अधिकारी मनजीत सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड ‘‘राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 अनुसूची-1’’ में 1. परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी, अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं परिवार में किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जिविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोडकर) निष्कासन सूची में सम्मिलित है।
उन्होंने बताया कि जिले में गिव अप अभियान के तहत दिसम्बर 2025 से अब तक कुल 5081 परिवारों के 21595 सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा से हटवाया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से अपना नाम हटवाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अपात्र लोगों को अब 30 अप्रेल तक अंतिम मौका दिया है। अंतिम तारीख के बाद अपात्र लोगों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर अब तक प्राप्त किये गये गेंहूँ की बाजार कीमत पर वसूली भी की जायेगी। इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अपात्र लोगों को स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए ‘‘गिव-अप अभियान’’ प्रारंभ किया गया है। अभियान के तहत आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी कर्मचारी या अन्य आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति 30 अप्रेल, 2025 तक खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम स्वेच्छा से हटवा सकते है। जिसके लिए जिले की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर निर्धारित आवेदन पत्र भी उपलब्ध करवा दिए गए है। ऐसे अपात्र परिवार खाद्य विभाग के पोर्टल पर जाकर या भौतिक रूप से नजदीकी उचित मूल्य दुकान पर जाकर अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाने के लिए आवेदन कर सकते है।


