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पाली-विद्यार्थियों को दी गई महिलाओं व बच्चों के कानूनी अधिकारों की जानकारी
पाली 15 जनवरी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार पाली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश) विक्रम सिंह भाटी द्वारा आज बुधवार को सेठ मुकनचंद बालिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली में महिलाओं और बच्चों के कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के उद्देश्य से साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
जिसमें भाटी द्वारा बताया गया कि न्यायपालिका इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी नागरिक को गरीबी या पिछड़ेपन की वजह से न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसी उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पात्र नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है।
भाटी द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण के आयाम की सरल भाषा में जानकारी देते हुए नालसा पोर्टल, नालसा हेल्पलाईन नम्बर 15100, बालिकाओं के अधिकार, बाल-विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भू्रण हत्या, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, परिवार में वरिष्ठ नागरिकों का महत्व, पोक्सो अधिनियम, महिलाओं के अधिकारों से जुड़े विभिन्न कानूनों की जानकारी प्रदान की।
इसके अतिरिक्त मांगीलाल तंवर अधिकार मित्र द्वारा नालसा व रालसा द्वारा जारी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान प्राचार्या सुनीता जोनवाल, प्रभारी विधिक साक्षरता क्लब अंबुज पचौरी, इंटर्नशिप विधि विद्यार्थी भव्य करणी भाटी, हर्षिता चौहान तथा गोपाराम आदि उपस्थित रहें।
*इंटर्नशिप विद्यार्थियों ने जानी विधिक साक्षरता क्लब, अपना घर आश्रम तथा मानसिक विमंदित गृह की कार्यप्रणाली*
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार इंटर्नशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम-2025 के तहत पाली जिले में इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने आए विधि विद्यार्थियों द्वारा सेठ मुकनचंद बालिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली में संचालित विधिक साक्षरता क्लब, अपना घर आश्रम पाली तथा मानसिक विमंदित गृह पाली की विजिट की गई। इस दौरान विक्रम सिंह भाटी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश), पाली द्वारा इंटर्नशिप विधि विद्यार्थियों को उक्त स्थानों की कार्यप्रणाली के बारे में बताया।