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पिंटू अग्रवाल चामुंडेरी बाली
पाली। आपदा राहत के 554 कार्यों के लिये राशि रूपयें 1256.53 लाख रूपये, बारह करोड़ छप्पन लाख तिरेपन हजार की वित्तीय स्वीकृति जारी, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग जल्द से जल्द कार्य शुरू करने के दिये निर्देश।
बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने कहा कि पाली जिले में आपदा राहत कोष से बारिश से सड़कों पुलों के क्षतिग्रस्त होने के बाद आज राज्य सरकार द्वारा 554 आपदा राहत कार्यों के लिए 1256.53 लाख रुपये स्वीकृत होने के साथ बाली विधानसभा क्षेत्र के साथ जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सड़के पुलियों की बारिश से बिगड़ी दशा में जल्द सुधार आएगा बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने आपदा राहत कार्यों के तहत आपदा राहत राशि स्वीकृत करने को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी औऱ पाली सांसद पीपी चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए पाली जिला कलेक्टर एल एन मंत्री के सराहनीय प्रयासों की भी सराहना की
पाली 26 सितम्बर/ मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा / बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरूत्थान के लिये जिला कलक्टर, पाली से भिजवाये गये प्रस्तावों के लिये आपदा प्रबन्धन ,सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने वित्तीय स्वीकृति जारी की है। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को सडकों की मरम्मत का कार्य तुरंत प्रारंभ करने के निर्दैश दिये है। शासन संयुक्त सचिव ,भगवत सिंह के अनुसार पाली जिले से प्रस्ताव प्राप्त हुये उनकी स्वीकृति इस प्रकार है।
सड़को के लिये
प्राप्त प्रस्ताय के आधार पर अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड बाली तह. व ब्लॉक पाली के 82 कार्यों के लिये कुल राशि रूपये 179.03 लाख, अधिशाषी अभियंता, सा. नि.वि. खण्ड बाली तह. व ब्लॉक देसूरी के 32 कार्यों के लिये कुल राशि रूपये 66.50 लाख, अधिशाषी अभियंता, सा.नि.दि. खण्ड, सोजत सिटी, जिला पाली के 46 कार्यों के लिये कुल राशि रूपये 106.51 लाख, अधिशाषी अभियंता, सा.नि.दि. खण्ड पाली, तहसील एवं ब्लॉकः मारवाड़ जंक्शन के 74 कार्यों के लिये कुल राशि रूपये 201.96 लाख, अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड पाली, तहसील एवं ब्लॉकः रानी के 43 कार्यों के लिये कुल राशि रूपये 105.03 लाख, अधिशाषी अभियंता, सा.नि.दि. खण्ड पाली, तहसील एवं ब्लॉकः रोहट के 69 कार्यों के लिये , कुल राशि रूपये 152.73 लाख, अधिशाषी अभियंता, शा.नि.वि. खण्ड पाली, तहसील एवं ब्लॉकाः पाली के 35 कार्यों के लिये कुल राशि रूपये 119.91 लाख, अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड वाली, तहसील एवं ब्लॉकः सुमेरपुर के 47 कार्यों के लिये कुल राशि रूपये 111.44 लाख, अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि. वृत्त ब्यावर, तहसील एवं ब्लॉकः रायपुर के 36 कार्यों के लिये राशि रूपयें 9.1.20 लाख, अधीक्षण अभियंता शा.नि.पि. वृत्त ब्यावर, ब्लॉक जैतारण के 77 कार्यों के लिये राशि रूपयें 120.24 लाख, नगरपालिका, मारवाड़ जंक्शन जिला पाली के 13 कार्यों के लिये राशि रूपये 1.98 लाख, कुल 554 कार्यों के लिये राशि रूपयें 1256.53 लाख (अक्षरे रूपये बारह करोड़ छप्पन लाख तिरेपन हजार मात्र) की तात्कालिक मरम्मत के लिये राज्य आपदा मोचन निधि ैक्त्थ् एसडीआरफ से स्वीकृति निग्न शों के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की गयी है।
. पुलों के लिये –
प्राप्त आधार पर अधिशाषी अभियंता, सा.नि.दि. खण्ड पाली, तहसील एवं ब्लॉकः मारवाड़ जंक्शन के 02 कार्यों के लिये 1.20 लाख, अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि. वृत्त ब्यावर, तहसील एवं ब्लॉकः रायपुर के 08 कार्यों के लिये 4.80 लाख कुल 10 पुलिया कार्यों के लिये राशि 6.00 लाख (अक्षरे रूपये छः लाख मात्र) की तात्कालिक मरम्मत के लिये राज्य आपदा मोचन निधि से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की गयी है। जो इस प्रकार है।
शर्तेः-
कुल 554 सड़क कार्यों के लिये राशि रूपयें 1256.53 लाख व कुल 10 पुलिया कार्यों के लिये राशि 6.00 लाख, सडको व पुलों के कुल 564 कार्यों के लिये राशि रूपयें 1262.53 लाख (अक्षरे रूपये बारह करोड़ बासठ लाख तिरेपन हजार मात्र) की तात्कालिक मरम्मत के लिये राज्य आपदा मोचनं निधि से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की गयी है।
विभाग द्वारा पर किमी की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः सा.नि.विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़कों के त्मेजवतंजपवद रिस्टोरेशन पर न करें। प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आयश्यक है। जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस. डी. आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें। बजट सम्बन्धित कार्यकारी संख्या को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित्त की जायेगी।
वे सड़कें जो डिफेक्ट लाईबीलीटी पीरीयड के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है। जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग नोर्स के अन्तर्गत (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के रिस्टोरेशन त्मेजवतंजपवद के लिये विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जाये। कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्नत का उद्देश्य पूर्ण हो सके। जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से (पÛ) पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समित्ति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाई जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जाये। इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा।
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण चहत
02- बाढ़, चक्रवात आदि।
106- खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
(08)- (बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना)
(01)- (सडकों को मम्मत एवं पुनःस्थापना
21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) प्रतिबद्ध
(केन्द्रीय सहायता 75 प्रति राशि रू. 946.90 लाख)
(राजा निधि 25 प्रतिशत राशि रु. 315.63 लाख)
स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाए आमन्त्रित कर कार्य कराऐ जा सकेगे। स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने के लिये लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, व सम्बन्धी नियम/निर्देश च निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जाये।
निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण बास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जाये। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने के लिये राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।
निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राति का व्यय बालू वित्तीय वर्ष में ही किया जायें। अनुमयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2025 तक राजकोष में जमा करवाई जायें। कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात करवाये गये कार्यों का कार्य पूर्णताः प्रमाण-पत्र इस विभाग को प्रेषित करें। व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरि़क्षत रखे जायें ।