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पाली जिले के सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार में ड्रोन संचालन व आतिशबाजी प्रतिबन्धित
पाली, 9 मई। वर्तमान परिस्थितियों के मध्यनजर पाली जिला सामरिक दृष्टि से संवेदनशीलता को देखते हुए पाली जिले के सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार में ड्रोन संचालन प्रतिबन्धित रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट एल एन मंत्री ने बताया कि वर्तमान परिदृश्य के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था तथा लोक व्यवस्था की स्थिति प्रभावित की जा सकती है, जिससे सामान्य जनजीवन विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है तथा विधि प्रतिकूल अन्य घटनाएं घटित होने की प्रबल संभावनाए हो सकती हैं। जिससे लोगों के जानमाल की हानि हो सकती है तथा लोकशान्ति भंग होने की सम्भावना हो सकती है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पाली ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत उपरोक्त स्थिति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि के मध्यनजर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पाली जिले के सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार में 09 मई 2025 को रात्रि 10.00 बजे से 08 जून 2025 को प्रातः 06.00 बजे तक के लिये ड्रोन संचालन एवं आतिशबाजी के संबंध में निषेधात्मक आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि पाली जिले के सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार में ड्रोन संचालन प्रतिबन्धित रहेगा। पाली जिले में आतिशबाजी प्रतिबन्धित घोषित की जाती है। ड्रोन के संबंध में उक्त आदेश सरकारी गतिविधियों यथा सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड एवं कानून व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों व रेलवे के लिए लागू नहीं होगा। यह आदेश जनहित में जारी किया गया है तथा अत्यावश्यक प्रकृति का है ।
अतः एक पक्षीय जारी किया जाता है ।उन्होंने बताया कि इस आदेश का उल्लघंन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक पाली आदेश की सम्पूर्ण पाली जिले में पालना करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।


