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पाली-होली पर्व व गैर निकाले जाने को लेकर शान्ति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश
जिले में 2 को होली दहन व 3 मार्च को धुलण्डी त्यौहार मनाया जाएगा। इस दौरान शांति व कानूनी व्यवस्था एवं आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए जिला मजिस्ट्रेट एलएन मंत्री ने आदेश जारी कर पाली शहर में होली पर्व, मेले एवं गांवशाही गैर स्थलों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए।
उन्होंने बताया कि पाली शहर में होली पर्व मनाए जाने के दौरान प्यारा चौक, मस्जिद क्षेत्र व पर्व होने वाले विभिन्न आयोजनों के दौरान शहर में सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया। इसी प्रकार पाली शहर का मध्य भाग के लिए उप पंजीयन पाली प्रथम एवं शहर के बाहरी भाग के लिए तहसीलदार पाली को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया।
इसी प्रकार पाली शहर में 11 मार्च को आदर्श नगर स्थित शीतला माता चौक में मेला एवं 12 मार्च को सुरजपोल पर गांवशाही गैर तथा 13 मार्च को महाराणा प्रताप चौराहे पर गांवशाही गैर नृत्य का आयोजन होगा। इस अवसर पर मेले व गांव शाही गैर नृत्य के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेटी पाली को सम्पूर्ण व्यवस्था प्रभारी तथा तहसीलदार पाली को शीतला माता चौक, आदर्श नगर, सूरजपोल पर गांवशाही गैर तथा महाराणा प्रताप चौराहा पर गांवशाही गैर के आयोजन स्थल के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया।
