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सोजत_सोजत रोड थाने पर दर्ज 6 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में अपर जिला और सेशन कोर्ट ने 10 साल का कारावास और 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। पीड़ित गोविंद माली ने आरोपी सौरभ उर्फ सोनू बैरवा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जिस पर न्यायाधीश दिनेश कुमार गढ़वाल ने ये फैसला दिया।
यह था मामला
सोजत रोड़ निवासी पीड़ित गोविंद माली ने 6 साल पहले दी रिपोर्ट में बताया था कि किसी बात को लेकर उसकी आरोपी सौरभ उर्फ सोनू से झगड़ा हो गया था। जिसके बाद मैंने उसके घर पर ये बात बता दी। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। जिसके बाद मामला दर्ज कराया गया।
मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित पक्ष की ओर से 15 गवाहों के बयान करवाएं। साथ ही 25 दस्तावेज सबूत के तौर पर पेश किए गए। मामले में आरोपी को 10 साल की सजा और 60 हजार का जुर्माना लगाया गया। इसमें से 50 हजार रुपए पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे।