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पाली-पाली में एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 10 साल की बेटी को हवश का कई बार शिकार बना लिया। मामला कोर्ट तक पहुंचा। जिसमें नाबालिग के साथ ज्यादती होने की पुष्टी हुई। इस पर आज गुरुवार को पाली के पोक्सो कोर्ट संख्या एक के जज सचिन गुप्ता ने अभियुक्त पिता को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
पोक्सो कोर्ट संख्या एक की विशिष्ठ लोक अभियोजक उपमा रावल ने बताया कि पाली शहर के औद्योगिक नगर थाने में यूपी हाल पाली के औद्योगिक नगर थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने 21 जुलाई 2023 को रिपोर्ट दी। जिसमें बताया कि वह फैक्ट्री में मजदूरी करने सुबह 8 बजे जाती है जो वापस शाम को 8 बजे घर आती है। इस दौरान घर पर पिछे उसकी 10 साल की बेटी, 8 साल का बेटा और पति रहते थे। रिपोर्ट के बताया कि दिन उसके बेटे बताया कि उसके काम पर जाने के बाद पिता बहन के साथ गंदा काम करते है। जब बेटी से इस बार में पूछा तो वह बहुत घबरा गई और फिर प्यार से पूछा तो बताया कि पिता उसके साथ कई बार जबरदस्ती ये सबकुछ करते है और किसी को कुछ भी नहीं बताने के लिए धमकाते है इसलिए उसने नहीं बताया।
महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। 14 सितम्बर 2023 को कोर्ट में आरोप पत्र पेश किए। मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों के बयान सूनने के बाद आज 5 दिसम्बर 2024 को पाली के पोक्सो कोर्ट संख्या एक के जज सचिन गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को अपनी 10 साल की बेटी से एक से अधिक बार रेप करने का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।