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पिन्टू अग्रवाल बाली
*कंज्यूमर केयर विशेष अभियान के तहत चार प्रतिष्ठानों की गई जांच*
पाली, 18 अगस्त। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के त्यौहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तोलने पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पाली जिले में 18 से 31 अगस्त तक विशेष अभियान ‘‘कंज्यूमर केयर अभियान’’ प्रारंभ किया गया है।
जिला रसद अधिकारी उपेन्द्र ढाका ने बताया कि विभाग व जिला कलक्टर एल. एन. मंत्री के निर्देशानुसार जिले में 31 अगस्त 2024 तक विशेष अभियान के तहत निगरानी रखते हुए मिठाई, सूखे मेवे एवं बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तोलते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा जिले में कार्यरत जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी एवं संबंधित समस्त प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक का जांच दल गठित किया है।
अभियान के तहत प्रवर्तन निरीक्षक कृष्णा कंवर भाटी, जितेन्द्र सिंह आशिया एवं निरीक्षक विधिक माप विज्ञान विष्णुदत्त जोशी के द्वारा संयुक्त रूप से जिले में रविवार को 4 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। मौके पर संयुक्त जांच दल द्वारा डिब्बें सहित एवं बिना डिब्बें के सामग्री का वजन करने पर वजन संबंधी कोई अनियमितता नहीं पायी गयी। इस दौरान जिन प्रतिष्ठानों में सर्टिफिकेट डिस्प्ले नहीं पाये गये, उन्हें नियमानुसार डिस्प्ले लगाने के लिए पाबन्द किया गया।
जिले के समस्त प्रतिष्ठानों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी दुकानों/प्रतिष्ठानों में वजन संबंधी डस्प्ले उचित स्थानों पर प्रदर्शित करे तथा उपभोक्ताओं को जागरूक भी करे। यदि किसी प्रतिष्ठान द्वारा नियमों की अवहेलना की जाती है, तो उनके विरूद्ध विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 व विधिक मापविज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तुएं) नियम, 2011 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
इस संबंध में उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील है कि वे किसी भी प्रतिष्ठान की ओर से मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि शुद्ध सामग्री का वास्तविक तोल करवाकर डिब्बे में लेवे। यदि किसी दुकानदार द्वारा वजन संबंधी अनियमितता की जाती है, तो उसकी शिकायत 18001806030 एवं व्हाट्सएप नंबर 7230086030 पर भी दर्ज करवा सकते हैं।