PALI SIROHI ONLINE
पाली-सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों का चालान कर वसूला जुर्माना, कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले तम्बाकू विक्रेताओं का भी किया चालान, कोटपा अधिनियम की जानकारी प्रदान कर लोगों को किया जागरूक, दूध बूथों से हटवाये तम्बाकू उत्पाद, चेतावनी देकर छोड़ा
पाली, 28 नवंबर 2025/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा जिला प्रशासन की ओर से आगामी 08 दिसम्बर तक आयोजित किये जा रहे ’’तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0’’ के अंतर्गत शुक्रवार को पाली शहर में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकु उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) के अंतर्गत उल्लंघन करने वाले लोगों एवं दुकानदारों के चालान काटे गये तथा उनसे जुर्माना वसूल किया गया।
सीएमएचओ डॉ. विकास मारवाल ने बताया कि शुक्रवार को अभियान के अंतर्गत जिला तम्बाकु नियंत्रण प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा पाली शहर में कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हुये पाये गये लोगों का चालान किया गया तथा उनसे जुर्माना भी वसूल किया गया। इसी प्रकार कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले तम्बाकू विक्रेताओं का भी कोटपा अधिनियम की धारा 6ए एवं 6बी के अंतर्गत चालान कर उनसे भी जुर्माना वसूल किया गया। शुक्रवार को ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र के प्रधानाचार्य के.सी. सैनी के दल ने पाली शहर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करते पाये गये लोगों एवं दुकानदारों का चालान किया तथा जुर्माना भी वसूला।
उन्होंने बताया कि शुक्रवार को पाली शहर के मिलगेट, रेल्वे स्टेशन, बांगड़ चिकित्सालय, सूरजपोल, कलेक्ट्रेट कार्यालय, मस्तान बाबा क्षेत्र, रोड़वेज बस स्टैण्ड, सब्जी मण्डी आदि क्षेत्रों में कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले लोगों के चालान बनाकर उनसे जुर्माना वसूल किया, जिसे राजकोष में जमा करवाया गया है।
कार्यवाही के दौरान कोटपा दल के सदस्यों ने उल्लंघन करने वालों एवं आमजन को तम्बाकु से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देकर तम्बाकु उत्पादों का त्याग करने बाबत उनका परामर्श भी किया गया तथा लोगों को जागरूक किया गया। आमजन एवं दुकानदारों को एकत्रित कर उन्हें कोटपा अधिनियम की जानकारी भी प्रदान की तथा अधिनियम की पालना करने का आह्वान किया। चालान दल के सदस्य के रूप में ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र के प्रधानाचार्य के.सी. सैनी ने इस दौरान लोगों के छोटे छोटे समूहों में चर्चा की, उन्हें तम्बाकु उत्पादों के पैकिट पर अंकित किये गये कैंसर के फोटो दिखाकर उन्हें बताया कि तम्बाकु का उपयोग करने से कैंसर हो सकता है, तम्बाकु उत्पादों का प्रयोग करने वाले लोगों को ह्रदयरोग, श्वसन रोग, पक्षाघात एवं दमा आदि रोगों का भी अधिक खतरा बना रहता है तथा उन्हें तम्बाकु से होने वाले अन्य नुकसानों की भी जानकारी दी,
इस दौरान कई लोगों से तम्बाकु उत्पादों का त्याग करने हेतु संकल्प पत्र भी भरवाये। कार्यवाही के दौरान दल के सदस्यों ने दुकानदारों को भी समझाया कि वे खुली सिगरेट या बीड़ी का विक्रय नहीं करें, क्योंकि खुली सिगरेट पर चेतावनी फोटो अंकित नहीं होते हैं, इसी प्रकार नाबालिकों को तम्बाकु उत्पादों का विक्रय नहीं करें, चेतावनी के बैनर दुकान पर लगाकर रखें, तम्बाकु उत्पादों के विज्ञापन के चित्र नहीं लगायें, उक्त सभी कोटपा अधिनियम के उल्लंघन की श्रेणी में आते हैं। आमजन को बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना एवं गुटखा पीक थूकना भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में उन पर 200 रू. तक का जुर्माना किया जा सकता है।
शुक्रवार को आयोजित कोटपा चालानिंग गतिविधी के दौरान दो सरस दूध पार्लर पर तम्बाकू उत्पाद नजर आने पर दल के सदस्यों ने तुरन्त कार्यवाही कर सभी तम्बाकू उत्पाद हटवाये तथा चेतावनी देकर छोड़ दिया। इसी दौरान कई तम्बाकू उत्पाद विक्रेता कोटपा के तहत कार्यवाही देख कर अपनी दुकान बन्द कर तुरन्त भागते हुये भी दिखाई दिये। सीएमएचओ डॉ. मारवाल ने बताया कि इस प्रकार की चालानिंग गतिविधियां अब नियमितरूप से की जायेंगी।
