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खीमाराम मेवाडा/पिंटु अग्रवाल
पाली। विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 अंतर्गत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन
दावे एवं आपत्तियां 15 जनवरी 2026 तक आमंत्रित
पाली, 16 दिसम्बर। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन जिला निर्वाचन अधिकारी एलएन मंत्री की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व मीडियाकर्मी मौजूद रहे।
जिला निर्वाचन अधिकारी मंत्री ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में 27 अक्टूबर 2025 को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। कार्यक्रम के अंतर्गत 11 नवम्बर से 11 दिसम्बर 2025 तक गणना चरण संपन्न किया गया, जिसके दौरान समस्त मतदाताओं को गणना प्रपत्रों का वितरण एवं संग्रहण किया गया।
गहन पुनरीक्षण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व पाली जिले की पांच विधानसभा क्षेत्रों में कुल 15,13,072 मतदाता पंजीकृत थे, जिनको गणना प्रपत्र वितरित किए गए। गणना चरण के दौरान कुल 13,87,523 मतदाताओं द्वारा अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा करवाए गए, जिनके नाम मंगलवार को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित कर दिए गए हैं। गणना चरण के दौरान दिनांक 06 से 08 दिसम्बर 2025 तक पाली जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंटों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में बूथ क्षेत्र में अप्राप्त गणना प्रपत्रों की सूची कारण सहित बीएलओ द्वारा बूथ लेवल एजेंटों को उपलब्ध कराई गई, ताकि वे अवलोकन कर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही कर सकें। इन बैठकों की कार्यवाही विवरण तथा अप्राप्त गणना प्रपत्रों की सूची जिले की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई है।
उन्होंने बताया कि गणना चरण के दौरान कुल 1,25,549 मतदाताओं के गणना प्रपत्र अप्राप्त रहे। इनकी सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की वेबसाइट तथा जिले की वेबसाइट पर Accessible Format में उपलब्ध है। अप्राप्त गणना प्रपत्रों में मृत 23,517, स्थायी रूप से स्थानांतरित 73,579, अनुपस्थित 19,820, मतदाता सूची में एकाधिक स्थान पर पंजीकृत 7,346 तथा अन्य कारणों से 1,287 मतदाता शामिल हैं। यह सूची मतदान केंद्र, ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं नगरीय निकाय कार्यालयों में भी चस्पा की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि 5,933 मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फॉर्म-6 ऑनलाइन तथा 3,211 फॉर्म-6 ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जिनके नाम विहित प्रक्रिया के पश्चात मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। फॉर्म-6 प्राप्त करने का कार्य सतत रूप से जारी रहेगा। आमजन वोटर हेल्पलाइन एप, वोटर सर्विस पोर्टल अथवा बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-6 मय घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जो नागरिक दिनांक 01.04.2026, 01.07.2026 अथवा 01.10.2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों, वे भी अग्रिम रूप से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा प्रारूप मतदाता सूची की दो प्रतियां (एक हार्ड एवं एक सॉफ्ट कॉपी) मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिला स्तर से भी मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी पेनड्राइव के माध्यम से निशुल्क उपलब्ध करवाई गई। प्रतिनिधियों को दावे-आपत्तियां प्रस्तुत करने तथा नव मतदाता पंजीकरण हेतु फॉर्म-6 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। मतदाताओं की सुविधा हेतु जिले में 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया गया। पूर्व में जिले में 1397 मतदान केंद्र थे, जिनका पुनर्गठन कर 234 नवीन मतदान केंद्र सृजित किए गए हैं। वर्तमान में पाली जिले में कुल 1631 मतदान केंद्र हो गए हैं और अब जिले में 1200 से अधिक मतदाताओं वाला कोई भी मतदान केंद्र शेष नहीं है। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 दिसम्बर से 15 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। इस अवधि में प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में फॉर्म-6, 7 अथवा 8 (जो भी उपयुक्त हो) में आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नव मतदाता पंजीकरण एवं राज्य से बाहर स्थानांतरण के लिए फॉर्म-6 एवं फॉर्म-8 के साथ घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। ईआरओ के निर्णय के विरुद्ध 15 दिवस के भीतर प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष की जा सकती है। प्रथम अपील के निर्णय से असंतुष्ट होने पर 30 दिवस के भीतर द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार 14 फरवरी 2026 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
