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पाली-हत्या के आरोपी को आजीवन कारवास
पाली। अपर जिला एवं सेंषन न्यायाधी षरद तंवर ने एक मामले की सुनाई के बाद षुक्रवार आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर लोक अभियोेजक प्रेमसिंह राठौड़ जाडन ने बताया कि अनुसंधान अधिकारी देरावरसिंह सोढ़ा की अनुसंधान के बड़ी गहनता एवं सुक्ष्मता से अनुसंधान के कारण एवं अभियोजन की ओर पेष गवाहों के कारण आरोपी को सजा मिली और परिवादी पक्ष को न्याय प्राप्त हुआ।
मुल्जिमान ने बडी़ सातिरता से दिया घटना कोे अंजाम
मुल्जिम नारायणलाल निवासी बलाना जिला जालोर ने मुल्जिम की पत्नी अणची के साथ अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहे रमेष निवासी. गुड़ा बालोतान जिला.जालोर को बड़े ही षातिर दिमाग से अपने रास्ते सेे हटाने के लिए नारायणलालए मृतक रमेष की पत्नी अणची एवं नारायणलाल के दोस्त देसाराम निवासी.बलाना जिला.जालोर सेे साजिष के तहत रमेष की हत्या की गई।
फाइल फोटो
मुल्जिम नारायणलाल व देसाराम मृतक रमेष को कार में पाली जिले के सदर थाना इलाके में स्थित चवराड़ो की ढाणी रूपावास के पास लाकर रमेष के ऊपर वार कर उसको बेहोष कर उसके लकड़ियों में डालकर सबूत नष्ट करने के लिए उसके ऊपर पैट्रोल डालकर जला दिया ताकि कोई सबुत नहीं मिले। पुलिस को मानव शव की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची।
पुलिस को मिली मानव शरीर के जलने की सूचना
सदर थाना पुलिस को दिनांक 18ण्05ण्2017 को स्थानिय लोगों से सूचना मिली कि चवराड़ो की ढाणी रूपावास के आगे के लाष जली हुई पड़ी है तथा आग लग रही है। ईत्तला पर देरावरसिंह पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और वहां से आलामात जब्त किये गये और घटना स्थल के फोटोग्राफ लिये और एमओबी टीम को बोलाकर कार के टायर को मोल्ड लिये गये। जहां बारिकी से अनुसंधान कर कई अहम साक्ष्य एकत्रित किये। लेकिन मृतक के पहचान के संबंधित कोई दस्तावेज और सबुत नहीं मिले और ना मुल्जिामान ऐसे कोई साक्ष्य छोड़े ताकि उनकी पहचान उजागर हो सकें। इसके संबंध ने सभी थाने में ई.मेल किये गये ताकि मृतक से जुड़ कुछ जानकारी मिले सकें।
मृतक के परिजन ने थाने पहुंच कर दी रिपोट
मृतक रमेष के परिजनों ने बताया कि रमेष 17ण्05ण्2017 को घर से लापता थाए जिसकी रिपोटर् के लिए आहोर थाने गये थेए फिर आहोर थाने उनके उसके परिजनों को उनके साक्ष्यों एवं सदर थाना पाली में मृतक के पास मिले साक्ष्यों के बारे में जानकारी दी तो दिनांक 24ण्05ण्2017 को मृतक के परिजन पाली सदर थाने पहुंच कर जानकारी प्राप्त की तो पाया की मृतक के पैर में पूवर् में हुई सड़क दुघटर्ना होने सेे आॅपरेषन होने के कारण पैर में रोड़ लगी थी। पुलिस के मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मृतक के साक्ष्य के आधार पर परिवादी की रिपोट लेकर उनके बताये गये तथ्यों के आधार पर अनुसंधान किया गया।
मोबाईल सीडीआर से मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस पहुंची मुल्जिामानों तक
अनुसंधान के दौरान मृतक के परिवार के लोगों मोबाईल संबंधी सीडीआर का अवलोकन किया था तो पाया कि मृतक की पत्नी अणची का मुलजिम नारायणलाल के साथ लगातार फोन पर बात करना पाया गया तथा उसके पास चार सीम होना पाया। फिर नारायणलाल के सीडीआर का अवलोकन किया तो पाया कि 17ण्05ण्2017 उसकी लोकेषन मृतक के गांव के पास थी तथा 18ण्05ण्2017 की रात्रि व अलसबुह उसकी लोकेषन पाली के पास पाई गई। मृतक की पत्नी अणची की दिनांक 17ण्05ण्17 को बात होना तथा दिनांक 18ण्05ण्17 के घटना के बाद मुजिल्म नारायणलाल और अणची के बीच कई बार बात होना पाया गया। अनुसंधान में पुलिस से बारी.बारी के गवाहों के बयान लेखबद्ध किये गये तो पाया कि मृतक रमेष अंतिम बार अगवरी प्याऊ के पास देखा गया तथा एक व्यक्ति के साथ कार में बैठ कर उसके साथ गया।
रमेष को मारने के लिए मुलजिमान रातभर धूमते रहे
मुलिजम नारायणलाल ने मृतक रमेष को फोन कर अगवरी प्याऊ बुलाया था अपने साथ कार में बैठाकर अपने साथ ले गया और अगवरी ठेके सेे षराब खरीदी फिर बलाना से देसाराम को अपने साथ लिया तथा मृतक को मारने सेे पहले उसको कई बार षराब पिलाई तथा साण्डेराव के पास केनपुरा पर एक ढाबे पर षराब पी और मीट रोटी खाई। वहां नारायणलाल ने पांच लीटर का खाली टिनीया और वहां से चाणौद होते साकदड़ा में माईन्स के पास ले गयेे लेकिन वहा उनको मौका नहीं मिला तो मुल्जिमान भाद्राजुन गये और पम्प से दूर कार को खड़ी कर पम्प से 5 लीटर पेट्रोल खरीद कार की डिक्की में रखाए फिर वहां निम्बाला ठेके के पास बैठकर रमेष को ओर शराब पिलाई वहां कोई मौका नहीं मिला इस दौरान गमीर् होने के कारण मृतक रमेष ने अपना षटर् कार में उतार कर रख दिया था। मुल्जिमान फिर तख्तगढ़ होते हुये कोसेलाव पहुंचे और वहा से गुंदोज होते हुये पाली पहुंचे। रात्रि में हथलाई पम्प पर कार में डीजल भरवाया और पाली बाईपास होते हुये अलसुबह करीब 4ण्30 बजे चवारड़ो की ढाणी के पास पहुंच कर मृतक को कार टायर बदलवाने के बहाने से निकालकर व्हील पाने सेे उसके सिर पर वार किये और बेहोष होने पर उसको घसीटते हुये खेत में लग गये और वहां लकड़ी से ओर मारपीट कर उसको लकड़ियों में डालकर उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया फिर आग लगा दी गई। आरोपीगण ने पाली के पास अपने मोबाईल बंद कर दिये फिर घटना कर पाली से निकलने के बाद फोन चालू किये। इस दौरान मृतक का षटर् जो कार में रखा था पाली के मण्डली गांव से आगे सड़क के पास खाली जगह पर डाल दिया और मृतक के फोन को तोड़कर तोड़ कर बलाना के पास सनुसान जगह पर फेंक दिया।
मृतका का मारने का पहले भी किया गया प्रयासए लेकिन सफलता नहीं मिली
अनुसंधान में यह बात भी सामने आई थी मुल्जिम नारायणलाल ने रमेष के एक्सीडेट होने के बाद उससे नजदीकीया बढ़ा ली थी मदद के बहाने उसके घर आने जाने लगा और रमेष को शराब पिलाकर उसके घर पर ही रूकता था और अणची के साथ अवैध संबंध बनाता था। इसका अंदेषा परिवार के लोगों होने के कारण रमेष को हटाने की ठान ली थी और अपने ही घर पर अणची व नारायण ने मिलकर गहने गायब कर चोरी होने की बात बना दी। घर वालों को अंदेषा तो था इस बात को लेकर नारायणलाल अणची से मारपीट करता था उसके डर था कि कहीं मामला खुल नहीं जाए इसलिए रमेष को मारने की योजना बना डाली। अणची ने 15ण्05ण्17 को पेट ददर् का बहाना कर अपने पति को सुमेरपुर ले गई और वहां सेे नारायणलाल को फोन कर सुमेरपुर बुलाया तो नारायणलाल व देसाराम सुमेरपुर गये। अस्पताल से सभी नारायण की गाड़ी में तख्तगढ़ गयेे फिर अणची को तो वहा से बस में बैठा दिया और फिर रमेष को लेकर रास्ते में शराब पी और सिरोही की ओर ले गये और उसको ठिकाने लगाने चाहते थे तो मौका नहीं मिला।
अभियोजन की ओर से हर तथ्यों को न्यायालय के सामने लगाने का प्रयास किया गया
अपर लोक अभियोजक प्रेमसिंह राठौड़ ने बताया कि प्रकरण में अभियोजन की ओर सेे प्रकरण में कुल 44 गवाह पेष किये गये तथा 233 दस्तोज प्रदषिर्त करवाये गये। जिसमें मृतक रमेष के बाल डीएन रिपोटर्ए घटना से मिले खुन की एफएसएल रिपोटर् बाद साक्ष्य तथा कार के टायरों के मोल्ड से रिपोटर् न्यायालय के संज्ञान में लगाया गया। वहीं आरोपी के अधिवक्ता की ओर से उनके बचाव हेतु तकर् दिये गये। वहीं परिवादी कि ओर अपर लोक अभियोजक प्रेमसिंह राठौड़ ने तकर् पेष किये जिन तकोर्ं से सहमत होने हुये माननीय न्यायाधीष महोदय ने आरोपी नारायणलाल निवासी. बलानाए देसाराम निवासी.बलाना जिला.जालोर हत्या करने एवं साजीष रचने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तथा मृतक की पत्नी अणची निवासी. गुड़ा बालोतान जालौर को हत्या की साजीष में षामिल दोषी मानते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।