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पाली-पाली में 11 साल पुराने हत्या के मामले में 3 महिलाओं समेत 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पाली के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश शरद तंवर ने यह फैसला सुनाया।
सरकारी वकील प्रेम सिंह राठौड़ ने बताया- कुनाराम बावरी (52) पुत्र आदाराम पाली जिले के रोहट थाना इलाके के भाकरीवाला गांव का रहने वाला था।
उसका अपने चाचा के परिवार से महज 2 फीट जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 23 जून 2012 को रात 8:30 बजे उस पर सगे-संबंधियों ने लाठी-सरियों से हमला कर दिया गया था। कुनाराम की मौत हो गई। मामले की सुनवाई करते हुए जज शरद तंवर ने आज फैसला सुनाया।
पीड़ित पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट शैतान सिंह सोनगरा और मुख्य लोक अभियोजक प्रेम सिंह राठौड़ ने पैरवी की।
इन 10 दोषियों को सुनाई सजा
कोर्ट ने जिन 10 दोषियों को सजा सुनाई है, उनमें से 9 लोग भाकरीवाला गांव के रहने वाले हैं। ये अणदाराम (56) पुत्र गजाराम बावरी, ओमाराम (49) पुत्र गजाराम बावरी, कानाराम (51) पुत्र चूनाराम बावरी, खीमाराम (41) पुत्र आसाराम, रूगाराम (36) पुत्र आसाराम बावरी, पपली देवी (34) पत्नी रूगाराम, सोहनलाल (34) पुत्र अणदाराम, सुआदेवी (51) पत्नी अणदाराम और सीतादेवी (41) पत्नी ओमाराम बावरी हैं। इनके अलावा पाली के उतवण (सदर) निवासी पप्पूराम (36) पुत्र चुन्नीलाल बावरी है।