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सिरोही-सिरोही पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए नाबालिग से रेप के आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थ से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा के अनुसार गत 29 मई 2024 को एक महिला ने सिरोही पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसकी बेटी जो रात को घर में सो रही थी। उसी दौरान आरोपी ने आकर उसका रेप किया। बेटी चिल्लाने पर वह घर से भाग गया।
1 जून 2024 को सिरोही जिले के एक थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच SIUCAW के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंप गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जांच पूरी करने के बाद आरोप प्रमाणित मानकर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय में बहस के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक देवड़ा की ओर से 12 गवाहों को पेश कर गवाही करवाई गई तथा 28 दस्तावेज पेश किए।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद लोक अभियोजन की तरफ से पेश किए गए तथ्यों से सहमत होते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थ से दंडित किया है।