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नटवर मेवाडा/खीमाराम मेवाड़ा
सांडेराव। कोसेलाव सरपंच व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ न्यायालय में कृषि भूमि का पट्टे बनाने का आरोप, कोसेलाव सरपंच,VDO समेत 3 पर आरोप, कोसेलाव निवासी मोहनलाल माली ने दर्ज कराया मामला। नियमों के विरुद्ध पट्टा जारी करने का है मामला।
ग्राम पंचायत कोसेलाव की महिला सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ कोसेलाव निवासी मोहन लाल माली ने सुमेरपुर न्यायालय में परिवाद पेश कर बताया कि सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ने नियमों के विरुद्ध कृषि भूमि पर एक व्यक्ति विशेष के नाम पट्टा जारी किया है, न्यायालय में पेश परिवाद कों न्यायाधीश के आदेशानुसार पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहनलाल पुत्र टिकमाराम घांची निवासी कोसेलाव ने परिवाद पेश कर बताया कि उनके संयुक्त स्वामित्व की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि कोसेलाव में खसरा नंबर 1167 व 1168 में स्थित है, उक्त कृर्षि भूमि का भूमिधारी तहसीलदार/राजस्व विभाग है जिस पर पट्टे जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। जबकि ग्राम पंचायत ने गलत तरीके से सरपंच सोनी देवी व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी जोगाराम अवैधानिक रूप से आबादी पंचायत की भूमि बताते हुए कृषि भूमि पर मोतीलाल पुत्र टिकमाराम घांची के नाम गलत तरीके से पट्टा जारी किया है।
रिपोर्ट प्रति
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आज मेरी माताजी कमला देवी जी अग्रवाल की पुण्यतिथि पर शत शत नमन @पिन्टू अग्रवाल