PALI SIROHI ONLINE
पिन्टु अग्रवाल चामुंडेरी बाली
पाली। पाली लोकपाल चेनसिंह पंवार ने बताया कि आज दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को सामाजिक अंकेक्षण दल ग्राम पंचायत, खोखरा , पंचायत समिति सोजत का पर्यवेक्षण किया गया पर्यवेक्षण के दौरान बीआरपी श्री धीरज राठौर एवं वीआरपी जगदीश उपस्थित मिले ग्राम पंचायत पर कनिष्क सहायक अनुसूया चारण उपस्थित पायी गयी ,ग्राम विकास अधिकारी अनुपस्थित थे जिन्हें कनिष्ठ सहायक द्वारा फोन करके बुलाया गया। सामाजिक अंकेक्षण दल को चालू कार्यों के मस्टरोलस प्राप्त नहीं हुए थे तथा अन्य कार्यों के मस्टरोल के अलावा अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे जिन्हें उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिए गए ।ग्राम पंचायत में अनाधिकृत रूप से कार्य करते हुए नीतू नाम की लड़की कार्य कर रही थी।
अमृत सरोवर तालाब कार्य पर कविता नाम से मेट के तौर पर उपस्थिति दर्ज कर रही थी ।जिसके 19 फरवरी 2024 को समाप्त हुए पखवाड़े के मस्टररोल ग्राम पंचायत में जमा कराए जा चुके थे तथा 20 फरवरी से प्रारंभ हुई पखवाड़े में दो मस्टरोल में किसी प्रकार की उपस्थिति दर्ज नहीं की हुई पाई गई जबकि ऑनलाइन उपस्थितियां दर्ज की जा चुकी थी। कनिष्ठ सहायक द्वारा थोड़ा बहुत चलता है का कथन किया गया जबकि उन्हें नरेगा अधिनियम के अनुसार कनिष्ठ सहायक के लिए निर्धारित कर्तव्यों का संदर्भ दिया गया यह भी बताया गया की अमृत सरोवर तालाब कार्य पर नियोजित श्रमिकों के दर्ज की जा रही उपस्थिति और अपलोड की जा रही फोटो में भिन्नता पाई जा रही है लेकिन उन्होंने इसे ऐसा चलता है कह कर अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का एहसास करा दिया।
कविता को किस के द्वारा उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया, के संबंध में किसी प्रकार के टिप्पणी नहीं की गई। साइट निरीक्षण के दौरान 34 खड्डा में वृक्षारोपण किया गया था लेकिन वर्तमान चार-पांच पौधों के अलावा किसी प्रकार के पौधे जीवित नहीं पाए गए जबकि इस कार्य हेतु श्रमिकों का नियोजन करके नरेगा अंतर्गत भ्रष्ट तरीके से भुगतान आहरित किया जा रहा था ।
सामाजिक अंकेक्षण दल के सदस्यों को रिकॉर्ड नहीं दिए जाने के उपरांत भी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं करने की धमकी दी जा रही थी तथा लोकपाल से भी निरीक्षण पत्र प्रस्तुत करने की मांग की गई जिसे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी लोकपाल के कर्तव्य की निर्देशिका दिनांक 20/3/23 का कोई ज्ञान नहीं था सामाजिक अंकेक्षण के दौरान ग्राम विकास अधिकारी को उपस्थित रहने तथा कार्य स्थलों पर सामाजिक अंकेक्षण दल के साथ भौतिक निरीक्षण करने के दायित्व को नजर अंदाज कर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अनुपस्थित रहकर दल के सदस्यों पर अनुचित दबाव बनाने का प्रयास कर अपने कार्य के प्रति दायित्व को नजरअंदाज किया गया जिसके लिए उसके विरुद्ध करवाई की प्रस्तावित की जाएगी। कार्यस्थल पर नियमित तरीके से श्रमिकों के अनधिकृत व्यक्ति से उपस्थिति दर्ज करने तथा बिना कार्य भुगतान के लिए तथा कार्य स्थल पर पर्यवेक्षक के अनुपस्थित रहने के कारण तकनीकी मार्गदर्शिका के बिंदु संख्या 16/ 14 /1 एवं विभाग आदेश दिनांक 18/8/09 के अनुसार कार्रवाई कर आदेश दिनांक 31 /8 /2010 के तहत श्रमिकों को भुगतान की गई मजदूरी की वसूली संबंधित कनिष्ठ सहायक एवं ग्राम विकास अधिकारी से की जाने हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है।
ग्राम विकास अधिकारी मनमोहन द्वारा लोकपाल द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश के विरुद्ध स्थगन प्राप्त करने की धमकी दी गई जैसा के उनके कैडर के स्थगन प्राप्त करने हेतु कुख्यात अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक प्रकरण में अधिवक्ता विशेष द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड विशेष में आवेदन कर स्थगन प्राप्त किया जा रहे हैं उसी के अनुरूप अपने अध्यक्ष के पद चिन्हों पर चलते हुए इसी प्रकार की धमकी दी गई उन्हें यह एहसास नहीं है की उच्च न्यायालय में भी सतर्कता एवं निगरानी विभाग कार्यरत है एवं एक प्रार्थना पत्र पर अब तक जारी किए गए स्थगन आदेश की जांच करवाई जा सकती है एवं सीसीए रुल्स के तहत वित्तीय अनियमितता के लिए निलंबन की अनुशंसा भी हो सकती है तथा भुगतान अधिकृत करने के लिए संबंधित सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 384 के तहत कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भी भेजा जाएगा । सामाजिक अंकेक्षण दल को कार्य नहीं करने के निर्देश दिए जाने पर विकास अधिकारी सुरेश कविया से आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु फोन पर सूचना दी गई।
चैन सिंह पवार
लोकपाल पाली