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पाली। खिमाड़ा-हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्येन्द्र प्रकाश चोटिया ने हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है
अपर लोक अभियोजक श्रवण सिंह सोलंकी एवं परिवादी के एडवोकेट बाबु लाल माली ने बताया कि ग्राम गुडा देवडा के निवासी मदन सिंह पुत्र केसर सिंह जाति राजपूत ने अपनी पत्नी दरिया कंवर की हत्या की हत्या की एक रिपोर्ट दिनांक 27/6/2019 को दी थी।
जिस पर पुलिस थाना खिंवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 70/2019 दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ कर अभियुक्त मंगल सिंह पुत्र बहादुर सिंह राजपूत निवासी गुडा देवडा एवं हविया कंवर उर्फ उमा कंवर पत्नी सवाई सिंह राजपूत निवासी गुडा देवडा के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगणों को आरोप सुनाया गया एवं अभियोजन पक्ष की और से कुल 12 गवाह न्यायालय में प्रदर्शित करवायें गये। एवं 36 दस्तावेज प्रदर्शित करवायें गये।
न्यायालय द्वारा बाद दोनों पक्षों की बहस सुनी जाकर अभियुक्त मंगल सिंह पुत्र बहादुर सिंह राजपूत निवासी गुडा देवडा को दोषसिद्ध घोषित कर आजीवन कारावास एवं रुपए 50000 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।सह अभियुक्त हविया कंवर उर्फ उमा कंवर को सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है।

