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बाली-बाली पंचायत समिति के खीमेल सरपंच को पद से हटाने के निर्देश हुए जारी खीमेल सरपंच रमेश कुमार पर नियम के विरूद्ध कार्य करने के आरोप लगे थे। जिसमें दोषी पाए जाने पर राज्य सरकार ने उन्हें पद से हटाने के आदेश जारी किए है।
बाली विकास अधिकारी भोपाल सिंह जोधा ने बताया कि मामले की प्राथमिक जांच जिला परिषद पाली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की गई। जांच के बाद संभागीय आयुक्त पाली ने सरपंच को 5 मार्च 2024 को आरोप पत्र जारी कर सरपंच रमेश कुमार से जवाब मांगा। सरपंच ने 2 अप्रैल 2024 को अपना जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन वो संतोषजनक नहीं पाया गया।
उन्होंने 23 सितंबर 2024 को सरपंच को फिर से नोटिस जारी किया। इस बार भी सरपंच का जवाब संतोषजनक नहीं था और जांच में उन्हें दोषी पाया गया।
संभागीय आयुक्त पाली की विस्तृत जांच रिपोर्ट में सरपंच को कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार और अपकीर्तिकर आचरण का दोषी पाया गया। इसके आधार पर राज्य सरकार ने रमेश कुमार को सरपंच पद से हटाने का आदेश जारी किया है।

