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जोधपुर-राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया। 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के धर्म परिवर्तन कर शादी के मामले में कोर्ट ने लड़की को बालिका गृह भेजने का आदेश दिया है। साथ ही पुलिस को लड़की की सही उम्र और पूरे घटनाक्रम की जांच के निर्देश दिए हैं।
फरवरी में लड़की के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, जब वह और उसका पति काम पर गए थे, तब एक मुस्लिम युवक उनकी लड़की को ले गया और जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह कर लिया।
पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर परिजन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिले। उनके निर्देश पर पुलिस कमिश्नर ने अप्रैल में मामले में FIR दर्ज की।
जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस सुनील बेनीवाल की खंडपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई की। लड़की ने ससुराल जाने की इच्छा जताई, लेकिन नाबालिग होने के कारण कोर्ट ने उसे जोधपुर बालिका गृह भेजने का निर्णय लिया। मामले में अगली सुनवाई 26 मई को होगी।