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जोधपुर-जोधपुर की स्पेशल CBI कोर्ट ने श्रीगंगानगर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज (MES) में हुए तीन बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में मंगलवार (18 नवंबर 2025) को सनसनीखेज फैसला सुनाया। ठेकेदार दीपक अनेजा की शिकायत पर 12 अप्रैल 2016 को CBI ने रिश्वत लेते तीन अधिकारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। साढ़े नौ साल बाद आए इस फैसले में कोर्ट ने साफ कहा- भ्रष्टाचार अब देश की रीढ़ तोड़ रहा है!
इस केस के करीब साढ़े नौ साल बाद 18 नवंबर को सुनाए गए फैसले में अकाउंट्स ऑफिसर हरिसिंह नागले और AGE B&R-II अनिल बेटगिरी को दोषी करार देते हुए 4-4 साल की सजा सुनाई गई, जबकि AGE Contract राधेश्याम सोनी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 3 साल की सजा सुनाई। वहीं, यूडीसी हेतराम और JE एन.एन. मोहंती को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
तीनों मामलों में सीबीआई की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक भगवानसिंह भंवरिया ने पैरवी की, जबकि अभियुक्तों की ओर से एडवोकेट जे. के. चांडा व अन्य ने पैरवी की।
