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जालोर-जालोर में सांचौर के झाब थाना क्षेत्र में अपने खेत पर काम कर रही नाबालिक लड़की से रेप करने और अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर शेयर करने के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
पोक्सो कोर्ट विशिष्ठ न्यायधीश भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने गुरूवार को यह फैसला सुनाया। साथ ही दोषी को 10 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीतसिंह राजपुरोहित ने बताया कि पुलिस थाना झाब में पीड़िता के पिता ने 27 दिसंबर 2023 को लिखित रिपोर्ट दी थी। जिसमे बताया कि करीब 1 माह पूर्व खेत पर उसकी 15 साल बेटी काम कर रही थी। तभी पड़ौसी गणपतलाल पुत्र प्रभूराम भील खेत पर आया और उसके साथ रेप किया। आरोपी ने नाबालिग के अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए। इसके बाद धमकाते हुए कहां कि इसके बारे में किसी को बताया तो अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर देगा।
जिससे नाबालिक ने डर के मारे किसी से कोई बात नहीं की। रिपोर्ट देने के दो से तीन दिन पहले आरोपी ने ये अश्लील फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। इस पर पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी दी।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोप प्रमाणित होने पर पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। कोर्ट ने 15 गवाह के बयानों को सुन कर आरापी को दोषी मानते हुए पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने आरोपी गणपतलाल को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।