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जालोर-घर से भागी 14 साल की नाबालिग से एक परिचित युवक ने बहला-फुसलाकर संबंध बनाए। नाबालिग प्रेग्नेंट हो गई। पुलिस ने पॉक्सो में केस दर्ज किया। लेकिन, नाबालिग ने युवक को बचाने के लिए किसी दूसरे युवक पर रेप का आरोप लगा दिया। ऐसे में कोर्ट ने नाबालिग के गर्भ का DNA सैंपल दोनों युवकों से मैच कराया। दोषी का DNA मैच हो गया। DNA मैच होने के बाद जालोर में पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को रेप के दोषी को 20 साल के कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
सजा सुनाते हुए जज भूपेंद्र कुमार सनाढ्य ने टिप्पणी की-दोषी ने नाबालिग लड़की को मदद करने का भरोसा दिया। उसे अपने साथ रखा। उसके साथ रेप किया। इतना ही नहीं, पीड़िता को यह सिखाया कि वह शारीरिक संबंध का आरोप किसी और पर लगा दे। डीएनए रिपोर्ट से साफ हो गया है कि युवक ने नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसे प्रेग्नेंट किया। उसका अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है।
भाभी के साथ घर से चली गई थी नाबालिग
विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीतसिंह राजपुरोहित ने बताया-2 मई 2024 को दोपहर 1:30 बजे नाबालिग और उसकी भाभी घर पर बिना किसी को बताए निकल गई थीं। नाबालिग के पिता ने जालोर एसपी को रिपोर्ट दी थी। लड़की की उम्र 14 साल थी। भाद्राजून थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई।
पुलिस जांच के मुताबिक, पिता से मनमुटाव के बाद लड़की भाभी के साथ ट्रेन में बैठकर अहमदाबाद (गुजरात) पहुंच गई। वहां जाकर दोनों काम की तलाश करने लगीं। इस दौरान उनकी मुलाकात आशीष (बदला हुआ नाम) से हुई। आशीष के साथ दोनों कुछ दिन रहीं। इसके बाद आशीष और भाभी नाबालिग को छोड़कर चले गए।
नाबालिग 10-12 दिन अहमदाबाद में यहां-वहां भटकती रही। इस दौरान उसकी मुलाकात नवीन जोगी (23) से हुई। नवीन ने उसे मदद का भरोसा दिया और अपने साथ ले गया। उसने करीब 3 महीने में कई बार लड़की के साथ रेप किया। पुलिस ने 4 जुलाई 2024 को अहमदाबाद से भाभी को डिटेन कर लिया था, लेकिन नाबालिग नहीं मिली।
बाद में नाबालिग और गुजरात में कच्छ के गढ़शीशा थाना इलाका दरसड़ी गांव निवासी आरोपी नवीन को डिटेन कर लिया गया। उनको 14 अगस्त 2024 को गुजरात से राजस्थान लाया गया।
नाबालिग ने पूछताछ में बताया- मैं और भाभी, दोनों काम की तलाश में अहमदाबाद गए थे। इस दौरान नवीन से मुलाकात हुई। मैं नवीन के साथ उसके गांव चली गई और खेती का काम करने लगी। मैं उसके साथ खुश थी। उसने मेरे साथ रेप नहीं किया। पूछताछ में लड़की ने रेप का आरोप आशीष पर लगा दिया।
डीएनए टेस्ट से दोषी का पता चला
बयान के बाद पुलिस ने नाबालिग को बाल कल्याण समिति जालोर के सामने पेश किया। सखी सेंटर में बाल कल्याण समिति के निर्देश पर नाबालिग की सोनोग्राफी करवाई गई। इसमें वह 16 सप्ताह 3 दिन की गर्भवती पाई गई।
सही दोषी का पता लगाने के लिए कोर्ट के आदेश पर दोनों युवकों (नवीन और आशीष) और नाबालिग के गर्भ का डीएनए टेस्ट कराया। डीएनए सैंपल नवीन से मैच हो गया। जोधपुर के एक हॉस्पिटल में नाबालिग का अबॉर्शन कराया गया।
मैच मिलने पर कोर्ट ने नवीन को रेप का दोषी पाया। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट में 13 गवाह पेश किए गए।

