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जालोर-जिले में दशहरा व दीपावली पर पटाखों की अस्थाई बिक्री की दुकानों के लिए लाइसेंस लेने के लिए आवेदन 4 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। इसके बाद के आवेदन मान्य नहीं होंगे।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शिवचरण मीना ने बताया कि दशहरा व दीपावली पर्व पर वर्ष 2024 में पटाखों की बिक्री के लिए आतिशबाजी की अस्थाई दुकानों के लिए विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति पत्र जारी किये जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट अधिकृत हैं। अस्थाई बिक्री के लिए आवेदन पत्र 4 अक्टूबर तक में अंतिम तिथि 4 अक्टूबर शुक्रवार शाम तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर, शुक्रवार के उपरांत किसी प्रकार के आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।