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जालोर। जालोर जिले में 13 नवसृजित और 46 रिक्त उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 17 जुलाई 2025 तक आवेदन भरे जा सकेंगे।
जिला रसद अधिकारी आलोक झरवाल ने बताया कि में रिक्त उचित मूल्य दुकानों में सायला तहसील में तेजा की बेरी, पोषाणा, सायला, देताकलां व मोकनीखेड़ा, आहोर तहसील में डोडियाली, वेडिया, सनवाड़ा व कोटड़ा, भीनमाल तहसील में भीमपुरा, खेडा बोरटा, कोटकास्तान, भीनमाल शहर में 4 दुकान, जसवंतपुरा तहसील में चांदना, पंसेरी, मणधर, पावटी, गजीपुरा, चेकला, राजीकावास, तातोल व पावली, चितलवाना तहसील में डूंगरी व खिरोड़ी, सांचौर तहसील में बावरला, कोड, लियादरा, दांता, सांगडवा व वोढा, रानीवाड़ा तहसील में जैतपुरा, धानोल, सिलासन, हीरपुर व चितरोड़ी, जालोर तहसील में आडवाड़ा तथा बागोड़ा तहसील में मेडा ब्राह्मणान, देवदा का गोलिया, वाडाभाडवी, छाजाला, चेनपुरा व नांदिया में रिक्त उचित दुकान के आवंटन के लिए आमंत्रित किये गए हैं।
इसी प्रकार नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों में सायला तहसील में बालवाड़ा, मांडवला, कोमता, ऐलाना व बावतरा, आहोर तहसील में छांगाड़ी व आहोर, भीनमाल तहसील में मुथलाकाबा, रानीवाड़ा तहसील में दांतवाड़ा, जालोर तहसील में बागरा व सियाणा तथा बागोड़ा तहसील में कलरों व लुहारों की ढाणी व जेरण में नवसृजित उचित मूल्य दुकान के आवंटन के लिए आवेदन मांगे गये हैं।
उन्होंने बताया कि उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदनकर्ता को निर्धारित प्रपत्र में रंगीन नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो व दो फोटो अलग से आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे। आवेदन पत्र केवल जिला रसद कार्यालय में जारी किये जायेंगे तथा अन्य किसी स्थान यथा-टाइपिस्ट, नोटेरी, बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100 रुपये निर्धारित किया गया हैं। जिला रसद कार्यालय से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क ई-चालान के जरिए मद में जमा कराने के बाद रसीद प्रस्तुत कर प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 17 जुलाई, 2025 को शाम 6 बजे तय की गई है। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों के मामलों में आवेदक उसी ग्राम पंचायत के किसी भी ग्राम का या वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस ग्राम पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदक के मामले में आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड में उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्डों में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए।
आवेदन पत्र के साथ संबंधित तहसीलदार द्वारा नई न्यूनतम एक लाख रुपए का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, 3 पासपोर्ट साइज फोटो सहित वांछित दस्तावेज 17 जुलाई, 2025 को सायं 6 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं।


