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जालोर-जालोर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना लगाया है। सजा पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायधीश भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीतसिंह राजपुरोहित ने बताया- जालोर के बागरा थाने में 5 अक्टूबर 2024 को पीड़ित लड़की के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में पिता ने पड़ोसी पर नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का शक जाहिर किया।
रिपोर्ट पर महिला पुलिस थाना जालोर की थानाधिकारी सरिता ने जांच की। सामने आया कि पड़ोसी लड़की को टैक्सी से अहमदाबाद ले गया था। पुलिस टीम ने आबूरोड में उसे पकड़ लिया और लड़की को मुक्त करा लिया। लड़की ने बताया कि युवक उसे टैक्सी में बैठाकर 4-5 बार सुनसान इलाके में ले जाकर रेप कर चुका है।
5 अक्टूबर की शाम डरा-धमका कर वह उसे टैक्सी में बैठा कर अहमदाबाद ले जा रहा था। रात करीब 11 बजे आबूरोड में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जांच में पॉक्सो का मामला प्रमाणित होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। कोर्ट में 15 गवाहों के बयान के बाद दोषी को 20 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई।
