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जैतारण-जैतारण सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी पद से एपीओ चल रहे हेमंत सैनी को विभाग बदल कर एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर जैतारण नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी पद पर लगाए जाने के आदेश पर जोधपुर उच्च न्यायालय ने रोक लगाए जाने पर शुक्रवार को पालिकाध्यक्ष रामस्वरूप भाटी ने उन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर दिया
पार्षद राकेश सोलंकी ने जोधपुर उच्च न्यायालय में दायर याचिका में अधिवक्ता सुनिल पुरोहित ने बताया कि उन पर पहले से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जिला बाड़मेर में मामला विचाराधीन है। इसलिए वह प्रतिवादी नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी का प्रभार दिए जाने के लिए न तो सक्षम है और न ही उपयुक्त है। तब न्यायालय ने अधिवक्ता के तर्क के बाद जस्टिस दिनेश मेहता की बेंच उच्च न्यायालय जोधपुर ने सैनी की जैतारण अधिशासी अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के आदेश पर रोक लगा दी है।