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जयपुर-हाईकोर्ट ने टीचर ग्रेड थर्ड भर्ती 2022 के लेवल-2 का संशोधित परिणाम जारी करने के सिंगल बेंच के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को सरिता कुमारी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। सिंगल बेंच ने 6 दिसम्बर को विवादित प्रश्नों की एक्सपर्ट कमेटी से जांच कराकर उसके आधार पर संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। इसके तहत गुरुवार को फैसला
सुनाया जाएगा।
जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए एकलपीठ के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड और पक्षकारों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब भी मांगा है।
27 हजार में से 25 हजार को मिल चुकी है नियुक्ति
याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता हिमांशु जैन ने बताया- 6 दिसंबर को सिंगल बेंच ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा परिणाम को संशोधित करने के निर्देश दिए थे। लेकिन, 27 हजार पदों की इस भर्ती में करीब 25 हजार अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है। इसके अलावा एकलपीठ ने खुद के आदेश में भर्ती की मेरिट पर कोई बात नहीं की। केवल चयन बोर्ड की ओर से प्रश्नों के मूल्यांकन की बात को आधार मानकर विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट पर संशोधित परिणाम का जारी करने का निर्देश दिया था।
उन्होंने कहा कि अपीलार्थी एकलपीठ के समक्ष पक्षकार भी नहीं थे। एकलपीठ के आदेश से अपील करने वालों के हित प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाई जाए। इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है।
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