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जयपुर। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैवल इंश्योरेंस सुविधा शुरू की है, जिसके तहत महज 45 पैसे में यात्रियों को 10 लाख रुपए का बीमा मिलता है। हालांकि, प्रचार-प्रसार की कमी के कारण यात्री इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
रेल दुर्घटना में घायल होने पर यात्रियों को इलाज के लिए 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। इस योजना के तहत, मौत की स्थिति में 10 लाख रुपए, स्थायी विकलांगता पर 7.50 लाख रुपए तथा घायल होने पर 2 लाख रुपए तक का खर्च बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाता है। जनरल कोच के यात्री इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते। दरअसल, यह बीमा ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा लेने पर होता है। यह सुविधा वैकल्पिक है।
ऐसे कराएं बीमा
1-ऑनलाइन टिकट बुक करते समय यात्री को इंश्योरेंस का विकल्प चुनना होता है। इसमें यात्री को मोबाइल नंबर व ई-मेल आइडी लिखनी पड़ती है।
2-बीमा कंपनी की ओर से ई-मेल आइडी व मोबाइल पर लिंक भेजा जाता है, जिस पर जरूरी जानकारी अंकित करने पर बीमा हो जाता है। पॉलिसी नंबर को आइआरसीटीसी वेबसाइट पर टिकट बुक्ड हिस्ट्री में देखा जा सकता है।
3-बीमा संबंधी कोई भी सहायता के लिए कंपनी एक हेल्पलाइन नंबर भी देती है।
4-यह सुविधा केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही है।
5-बिना बर्थ वाले या 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बीमा लागू नहीं है। 5-11 आयु के बच्चे बर्थ के साथ टिकट बुक करने पर इसका लाभ ले सकते हैं।
6-वे लोग इसका लाभ उठा सकते हैं जो आइआरसीटीसी के माध्यम से ई-टिकट बुक करते हैं।